आयकर विभाग की ओर से 31 जुलाई की समय सीमा आपके दरवाज़े पर दस्तक दे रही है। इस तारीख के बाद आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं करने वाले लोगों को सरकार की ओर से पेनल्टी भरनी पड़ सकती है।
भारत में करोड़ों लोगों के लिए यह समय निर्णायक है। आयकर विभाग ने साफ़ कर दिया है कि इस साल की आयकर फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। जो लोग इस तारीख तक अपनी आयकर रिटर्न जमा नहीं करेंगे, उन्हें जुर्माना लगेगा।
आयकर विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर आईटीआर फाइलिंग की प्रक्रिया पहले से आसान हो गई है। हालांकि, कुछ लोगों को पोर्टल में लॉगइन करने में समस्या आ रही है।
अगर आपने पिछले साल की आयकर रिटर्न नहीं दी है, तो अब भी आप उसे फाइल कर सकते हैं। सरकार के नए आईटीआर-यू नियम के तहत आप पुरानी रिटर्न को भी दाखिल कर सकते हैं।
जिन लोगों की सालाना आय निर्धारित सीमा से अधिक है, उन्हें आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। इसके अलावा, अगर आप निवेश करते हैं, किराए की आय प्राप्त करते हैं, या अपनी खुद की दुकान या व्यापार चलाते हैं, तो आपको भी रिटर्न दाखिल करनी चाहिए।
31 जुलाई के बाद अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं, तो आपको जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। जुर्माने की रकम आपकी आय और देरी की वजह पर निर्भर करती है।
समय पर आयकर रिटर्न दाखिल करने से आप पेनल्टी से बच सकते हैं। अगर सरकार की ओर से आपको कोई रिफंड देना है, तो समय पर फाइलिंग से आप जल्दी रिफंड पा सकते हैं।

